हिसार। शहर थाने में अगस्त 2017 को दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में एडीजे रेणु राणा की अदालत ने वीरवार को भिवानी निवासी सुकेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा के लिए एक फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
10 अगस्त 2017 को शहर थाना पुलिस ने पठाना मोहल्ला निवासी मांगी लाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में मांगी लाल ने बताया था कि वह ऑटो मार्केट स्थित विक्रांत ऑटोमोबाइल में मैनेजर है। उसने बताया था कि उस दिन शाम करीब सवा सात बजे वह बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। उस दौरान उसके पास मौजूद बैग में दो लाख रुपये व दो रसीद बुक थीं। मांगी लाल ने बताया था कि पुलिस कॉलोनी के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसे बाइक से नीचे गिराकर उसका बैग छीन लिया था। उ विरोध करने पर उस पर आरोपियों ने पिस्तौल तान दी थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुकेंद्र को गिरफ्तार किया था।