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हेडकांस्टेबल का सिर फोड़ने वाले को तीन साल कैद

Sat, 06 Feb 2016 02:24 AM IST
अमर उजाला हिसार / ब्यूरो
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हिसार। एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने ड्यूटी पर तैनात एक हेडकांस्टेबल का सिर फोड़ने के जुर्म में बिश्नोई कॉलोनी के प्रदीप उर्फ कालिया को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उसे सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का दोषी माना गया है। हत्या प्रयास का दोष साबित न हुआ।
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सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 17 मार्च 2014 को केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम से वीटी हुई थी कि बिश्नोई कॉलोनी में झगड़ा हो रहा है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद कोर्ट कांप्लेक्स चौकी में तैनात ईएचसी राजेश कुमार वहां पहुंचा तो छत से कालिया ईंटें फेंक रहा था।

ईएचसी ने टोका तो वह उस पर भी ईंटें बरसाने लगा। इनमें दो ईंटें ईएचसी के सिर में लगी। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। लोगों ने पुलिस कर्मी को पास के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। सिविल लाइन पुलिस ने इस बारे में नामजद व्यक्ति के खिलाफ हत्या प्रयास और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया था।
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