हरियाणा के हिसार जिले के बासड़ा निवासी संदीप पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने सोमवार को तीनों दोषियों को आठ-आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने दोषियों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 9 दिसंबर को सीसवाल निवासी अंकित, अशोक उर्फ सोनू व गंगवा निवासी अजमेर उर्फ डीजल को दोषी करार दिया था।
मामले के संबंध में सिविल लाइन थाने में 18 मार्च 2016 को संदीप की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में संदीप ने बताया था कि वर्ष 2015-16 में उसने लाडवा निवासी संजय के साथ कोर्ट में पार्किंग का ठेका लिया था। घटना वाले दिन वह पार्किंग में संजय के साथ बैठा था। उसी दौरान तीन युवक आए जिनमें से एक का नाम अजमेर उर्फ डीजल था।
डीजल ने अपने साथ आए एक युवक को कहा कि अंकित इसको गोली मार दे। दूसरे को कहा था कि सोनू तू मेरे साथ बाइक पर आजा। आरोप था कि अंकित ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी, जो वहां से गुजर रहे एक राहगीर के पैर में लगी थी। इसके बाद आरोपी ने दो गोलियां और चलाई थी। संदीप ने बताया था आरोपियों ने साजिश रचकर उसी हत्या के लिए फायरिंग की थी।
किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
- 307 आठ वर्ष 20 हजार रुपये 6 महीने
- 341 एक महीन -- --
इसके अलावा अंकित को आर्म्स एक्ट में दो साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।