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छेड़छाड़ के जुर्म में बाप-बेटे को तीन-तीन साल की कैद

Tue, 19 Apr 2016 01:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/हिसार
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अपराध - फोटो : Bureau
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एडीजे अलका मलिक की अदालत ने छेड़छाड़ के जुर्म में नारनौंद के पास के एक गांव निवासी बाप-बेटे को 3-3 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उनको पिछले सोमवार को दोषी करार दिया था। बेटा शिकायतकर्ता लड़की का कुनबे में चाचा लगता है।
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नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 21 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक गांव की 13 साल की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उनका और उनके परिवार के कुछ लोगों का 10 साल से जमीनी विवाद चल रहा है। वह पड़ोसी गांव के एक स्कूल में नौंवीं कक्षा में पढ़ती है। एक बार खेत में पानी की बारी को लेकर उसकी मां ने रिश्ते में उसके चाचा से नाका हटाने की बात कही तो वह बहसबाजी करने लगा। उसने तीन दिन नाका नहीं हटाया तो उसके (लड़की के) पिता ने एक खेत पड़ोसी से युवक को समझाने के लिए कहा। लेकिन उस युवक ने खेत पड़ोसी से कहा दिया कि वह नाका नहीं हटाएगा। लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बाद में एक दिन जब वह और उसकी मां बिटोड़ा बना रही थी। आरोपी युवक वहां साइकिल पर आया और उसने उन्हें अश्लील भाषा बोलते हुए धमकी दी। तब किसी तरह मामला शांत हो गया। बाद में रात करीब आठ बजे जब उसके पिता घर के बाहर बैठे थे। तभी आरोपी युवक का पिता शराब के नशे में आया और उसने भी अपने बेटे जैसी मिलती-जुलती अश्लील बात बोली। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी बाप-बेटे के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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