सीजेएम हेमंत कुमार की कोर्ट ने सोमवार को महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में मंदिर के एक पुजारी पंडित चंद्रमणि कपिल को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।
महिला ने मुलतानी चौकी पुलिस को शिकायत दी थी। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 8 जुलाई 2013 को पुुजारी चंद्रमणि के खिलाफ सिटी थाना में केस दर्ज हुआ था। पीड़िता के वकील एडवोकेट एसएस बामल ने बताया कि शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बताया कि मंदिर का पंडित चंद्रमणि उनके घर आया था। उस दौरान उसने घर में सुख शांति के लिए हवन करवाने की बात कही थी।
पंडित ने कहा था कि हवन यज्ञ उस समय करना होगा जब घर पर कोई नहीं होगा। इसी दौरान पंडित ने महिला के साथ छेड़खानी भी की। महिला ने उसका विरोध किया तो पंडित मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत महिला ने चौकी में दे दी। कोर्ट ने आरोपी को 6 नवंबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को इस मामले में पंडित को एक साल की सजा सुनाई गई।