न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत लिंबा की अदालत ने 7.83 लाख रुपये का गबन करने के जुर्म में पुलिस विभाग के हेडकांस्टेबल राजन सिंह को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में 23 अगस्त 2010 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नई पुलिस लाइन में 596 क्वार्टर हैं। पुलिस लाइन की आवासीय कॉलोनी के सभी क्वार्टरों का बिजली मीटर साझा है। बिल भी साझा आता है। उसके बाद क्वार्टरवाइज बिल के हिसाब से उगाही कर बिल की रकम बिजली निगम के कार्यालय में जमा कराई जाती रही है। विभाग ने ईएचसी राजन सिंह की ड्यूटी बिल के रुपये इकट्ठे कर निगम कार्यालय में जमा कराने की लगाई थी। जांच में सामने आया था कि राजन ने 26 जून 2006 से 27 नवंबर 2008 तक बिल की रकम में से 7,83,615 रुपये हड़प लिये। विभाग ने मामला तूल पकड़ने पर डीएसपी ओमबीर सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी ने बाद में पुलिस को शिकायत देकर राजन सिंह पर गबन करने का आरोप लगाया था। सदर थाना पुलिस ने शिकायत केे आधार पर ईएचसी को आरोपी बना लिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई।