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हत्या केस में सभी पांचों आरोपी बरी, आर्म्स एक्ट में दो को सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। करीब डेढ़ साल पहले इंदिरा कॉलोनी में दिन-दहाड़े हुए स्वीटी मर्डर केस में कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी इंदिरा कॉलोनी वासी सुमित उर्फ काली व कमल को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। केस में गवाह के मुकरने व आरोपियों के खिलाफ हत्या का सुबूत नहीं मिलने पर एडीजे राजकुमार जैन की कोर्ट में आरोपी सुमित उर्फ काली, कमल, बबली, अमित व कमल को हत्या केस में बरी कर दिया। आरोपियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2016 केे सिटी थाना में आईपीसी की धारा 302, 307, 216 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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इस मामले में पुलिस को दी शिकायत में इंदिरा कॉलोनी वासी बाबूलाल ने शिकायत देकर बताया कि घटना के दिन सुबह करीब 11 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर आरोपी सुमित व कमल बाइक पर सवार होकर आए और उस पर गोली चला दी। गोली शीशे से टकराकर दीवार में जा धंसी इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद बाबूलाल के पास उसके घर से फोन आया कि कुछ बाइक सवार उसके घर पर गोलियां चलाकर फरार हो गए हैं, इस गोलीबारी में उनके घर पर काम करने वाली स्वीटी की गोली लगने से मौत हो गई है। सिटी थाना पुलिस ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की थी।
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