अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने सात साल की एक बच्ची से छेड़छाड़ की घिनौनी हरकत करने पर नारनौंद एरिया के 23 साल के एक दुकानदार को दोषी करार दिया है। अदालत उसे सोमवार को सजा सुनाएगी।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 अक्तूबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद एरिया के एक गांव के एक दंपति की सात साल की बेटी अपने गांव के सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। दंपति का छह साल का बेटा भी स्कूल में पढ़ता था। घटना वाले दिन दंपति का बेटा आधी छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर एक दुकान पर चीज लेने गया था। दुकानदार ने बालक के माध्यम से उसकी मासूम बहन को चीज देने का लालच देकर बुलाया। मासूम बच्ची दुकान में पहुंची तो दुकानदार ने उसे चॉकलेट दी और फिर अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। फिर उसने बच्ची को धमकी दी थी कि यह बात किसी और को मत बताना। बच्ची ने दुकानदार की घिनौनी हरकत अपनी टीचर को बताई थी। टीचर ने बच्ची की मां को अवगत कराया था। बच्ची की मां और पिता फिर बच्ची को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। नारनौंद थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ बंधक बनाकर छेड़छाड़ करने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला दुकानदार दोषी करार
26 को सुनाई जाएगी सजा, चॉकलेट का लालच देकर ले गया था बच्ची को