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आत्महत्या के लिए किया मजबूर...

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने हांसी की किला वाली गली निवासी विवाहिता श्वेता की जहर निगलने से मौत के मामले में पति मुनीष जैन को तीन साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को पिछले सप्ताह दोषी करार दिया था।
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार हांसी पुलिस ने इस संबंध में 11 नवंबर 2015 को केस दर्ज किया था। हांसी की विवाहिता श्वेता को जहर के प्रभाव के कारण एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हिसार के मॉडल टाउन एक्सटेंशन निवासी ओमप्रकाश ने घटना वाले दिन पुलिस को बयान दिए थे कि उनकी बेटी श्वेता की शादी 2008 में हांसी में किला वाली गली निवासी मुनीष जैन के साथ की थी। मुनीष शुरू से श्वेता को तंग कर मारपीट करता आ रहा है। इस बारे में कई बार राजीनामा हो चुका है। मुनीष उसे झगड़ा कर घर से निकाल देता था, मगर हर बार राजीनामा हो गया। अब दिवाली के दिन श्वेता ने फोन करके बताया कि पति मुनीष ने एक हजार रुपये चुराने का आरोप लगाकर उससे मारपीट की है। पति और देवर ने उसे जहरीली वस्तु पिला दी। हांसी पुलिस ने पति और देवर पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या का प्रयास करने का केस दर्ज किया था। एक दिन बाद विवाहिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। फिर मामला दहेज हत्या के केस में तब्दील हो गया था। इस मामले में कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में महिला के पति को बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज मामले में दोषी मानते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। देवर को इस मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है।
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