अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। 12 साल की नाबालिग छात्रा से रेप प्रयास करने के दोषी 60 वर्षीय बुजुर्ग को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी को पांच हजार का जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ पंकज की कोर्ट ने आरोपी हांसी की शिव कॉलोनी निवासी रामकुमार को छात्रा से रेप प्रयास का दोषी पाया। कोर्ट ने इस केस में 14 सितंबर को दोषी करार दिया था।
मामले के अनुसार तीन अगस्त 2017 को हांसी की एक कॉलोनी में रहने वाली 12 वर्षीय पांचवीं कक्षा की छात्रा सुबह के सात बजे स्कूल जा रही थी। जब वह शिव प्रतिमा के पास पहुंची तो वहां पर मौजूद 60 वर्षीय रामकुमार टॉफी देने के बहाने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह छात्रा को पास के एक प्लॉट में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान वहां पर दो युवक पहुंच गए, जिनको देखकर रामकुमार वहां से फरार हो गया। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में एक साल की सुनवाई के बाद मामले में फैसला दिया है। दोषी को आईपीसी की धारा 376, 511 और पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।