फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मिर्चपुर में नशा करने से रोकने पर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने ढाई साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले मिर्चपुर गांव के अनिल उर्फ लीलू को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने उसे 8 मार्च को दोषी करार दिया था। पत्नी नशा करने से रोकती थी, इसलिए उसने कस्सी से वार कर उसे मार डाला था।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध मेें 4 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। मतलोडा गांव के जगबीर सिंह ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि दो भाई और तीन बहनों में से निर्मला देवी उनकी सबसे छोटी बहन थी। निर्मला की शादी 18 मार्च 1998 को मिर्चपुर के अनिल के साथ की गई थी। निर्मला के पास 15 साल का बेटा अमन और 13 साल का बेटा अरुण हैं। उसका पति अनिल शराब पीता है। वह नशे के लिए कई बार घर के कुछ बर्तन भी बेच चुका है। वह शराब पीकर उसकी बहन को प्रताड़ित करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्मला नशा करने से मना करती थी तो वह मारपीट करता था। उन्होंने अनिल को कई बार समझाया, लेकिन वह हरकतों से बाज नहीं आया। मैं फोन पर सूचना मिलने पर गांव के अन्य लोगों के साथ मिर्चपुर में खेत में बने कोठड़े में पहुंचा तो निर्मला जमीन पर मृत पड़ी थी और वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उसकी गर्दन व मुंह पर तेज धारदार हथियार के वार के निशान थे। जगबीर ने शिकायत में कहा था कि अनिल ने किसी बात से रंजिश मानकर तेज धारदार हथियार से वार कर निर्मला की हत्या कर दी। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें