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दुष्कर्म के मामले में युवक दोषी करार

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सीसवाल निवासी रवि को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को सजा तीन फरवरी को सुनाई जाएगी। मामले में मार्च 2018 को जिला निवासी एक नाबालिग की शिकायत पर हिसार महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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शिकायत में नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि सीसवाल निवासी रवि गंगवा अपने मामा के घर पर रहता था और उसके साथ ही पढ़ता था। इस दौरान रवि ने प्यार का इजहार किया, जिसका नाबालिग ने विरोध किया। नाबालिग ने शिकायत में बताया था कि इसके बाद एक दिन रवि उसे किसी कैफे में ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। इसके बाद जनवरी 2018 को रेलवे लाइन के पास दोबारा से गलत काम किया। पीड़िता ने शिकायत दी थी कि मार्च में रवि ने उसे इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज कर रवि को गिरफ्तार कर लिया था।
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