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उपभोक्ता अदालत का फैसला : लाइफ टाइम इनकमिंग की सुविधा हुई बंद, अब कंपनी को ब्याज समेत मिलेंगे रुपये

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उकलाना मंडी। गांव भेरी अकबरपुर की एक महिला ने उपभोक्ता अदालत में एक निजी टेलिकॉम कंपनी के खिलाफ दाखिल मुकदमा जीत लिया है। कंपनी को 922 रुपये ब्याज सहित महिला को वापस करने होंगे।
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शिकायतकर्ता महिला कृष्णा देवी रानोलिया ने बताया कि वर्षों पहले एक टेलिकॉम कंपनी के एजेंट ने एक हजार रुपये का एक सिम कार्ड यह कहकर बेंचा था कि इस पर लाइफ टाइम इनकमिंग सुविधा रहेगी। केवल 80 रुपये बात करने का कटेगा। कुछ समय बाद कंपनी को एक अन्य कंपनी में मर्ज कर दिया। कृष्णा देवी के सिम पर दी गई इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद हो गई। कृष्णा रानोलिया ने हिसार के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से नए खरीदारों को कानूनी नोटिस भिजवाए। कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर कृष्णा देवी ने 22 जुलाई 2022 को उपभोक्ता अदालत हिसार का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह कृष्णा को 920 रुपये मय ब्याज वापस करे, अन्यथा 2000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।
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