सीएम फ्लाइंग हिसार ने शनिवार सुबह विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 10 वाहनों के चालान किए गए तथा विभिन्न अनियमितताओं के चलते कुल 5 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस विशेष अभियान का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के यातायात निरीक्षक हरविंदर सिंह, एसआई कृष्ण कुमार, एएसआई सुरेंद्र तथा हेड कांस्टेबल विजय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गुप्त सूचना के आधार पर चलाया अभियान
सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने बताया कि टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ वाहन चालक ओवरलोड वाहन चलाकर सड़क सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा टैक्स चोरी, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बिना वाहन संचालन जैसी अनियमितताओं की भी सूचना प्राप्त हुई थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार सुबह हिसार क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
वाहनों के दस्तावेजों और वजन की हुई गहन जांच
अभियान के दौरान अधिकारियों ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी), टैक्स भुगतान से संबंधित दस्तावेज तथा वाहनों में लदे माल की चौड़ाई और वजन की भी बारीकी से जांच की।
जांच में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों के मौके पर ही चालान किए गए। इन वाहनों पर ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन चलाने, आवश्यक दस्तावेजों की कमी तथा अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामले पाए गए। चालानों के रूप में कुल 5 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिन वाहन मालिकों ने मौके पर ही ऑनलाइन चालान राशि जमा करवा दी, उन्हें नियमानुसार आगे जाने की अनुमति दे दी गई।
ओवरलोड वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण
सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने कहा कि प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में ओवरलोड वाहन सड़कों पर नहीं चलने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं और कई बार इससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। उन्होंने वाहन चालकों से समय पर टैक्स जमा कराने, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखने की अपील की।
स्कूल बसों के लिए भी जारी किए आवश्यक निर्देश
सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने कहा कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह गंभीर है। स्कूल एवं कॉलेजों की बसों में सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) बॉक्स, प्रशिक्षित परिचालक (अटेंडेंट), वर्दीधारी चालक तथा निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को बस में चढ़ाने और उतारने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।