हिसार। डाबड़ा चौक पुल के पास दो फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मारने के चर्चित हिट एंड रन मामले में स्कॉर्पियो चालक मनोहर कॉलोनी निवासी आरोपी युवती पारुल को अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चारू रावत की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी युवती को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके चलते पीएलए चौकी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार युवती गुरुग्राम में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है।
तेज रफ्तार में मारी थी टक्कर
13 मई की रात आरोपी युवती स्कूटी से अर्बन एस्टेट क्षेत्र पहुंची थी। वहां स्कूटी छोड़कर वह अपने परिचित के साथ स्कॉर्पियो में सवार हुई। आरोप है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार फूड डिलीवरी बॉय पटेलनगर निवासी सचिन और आजाद नगर निवासी सुरेंद्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। दुर्घटना में सचिन की मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
15 सीसीटीवी कैमरों से खुला मामला
शुरुआत में चालक को लेकर संशय बना रहा, लेकिन परिजनों की मांग पर पुलिस ने जांच तेज की। करीब 15 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद मामला स्पष्ट हुआ। जांच में सामने आया कि बरवाला निवासी व्यक्ति की स्कॉर्पियो किसी ने मांगकर ली थी और घटना के समय उसे युवती चला रही थी। पुलिस वाहन को बरामद कर चुकी है।