हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने दोषी विनोद कुमार को दो वर्ष कैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को मुआवजे के तौर पर मिलेंगे।
हांसी की भोग राम कॉलोनी निवासी विनोद कुमार को अदालत ने दो अप्रैल को दोषी करार दिया था। हिसार शहर थाने में 9 जून 2016 को हिसार के शिव नगर निवासी दशरथ की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में दशरथ ने बताया था कि आठ जून 2016 की रात करीब साढ़े 11 बजे विनोद ने उस पर चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया था और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। दशरथ ने बताया था कि उसे घायल अवस्था में उसका साला विनय नागरिक अस्पताल ले गया था, जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। उसके बाद उसका शहर के निजी अस्पताल में इलाज चला था। मामले में पुलिस ने विनोद के खिलाफ धारा 307, 506 और 324 के तहत केस दर्ज किया था।