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Hisar News: अधिवक्ता सैनी पर तेजधार हथियार से हमला करने वाला दोषी करार

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हिसार। अदालत ने अधिवक्ता रणबीर सिंह सैनी पर तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपी पवन को दोषी करार दिया है। एडीजे डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वीरवार को पवन को दोषी करार दिया। दोषी को 17 मार्च को सजा सुनाएगी। मामला सितंबर 2009 का है। सरकारी वकील विजेंद्र कुमार ने बताया कि दोषी पवन भगोड़ा था। पुलिस ने 14 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार आजाद नगर की साकेत कॉलोनी के निवासी रामनिवास ने बताया कि वह बीमा का काम करता है। गंगवा रोड प्रताप नगर का रहने वाला अधिवक्ता रणबीर सिंह उसके मामा का लड़का है। हांसी के रहने वाले ओमप्रकाश के साथ दीवानी और फौजदारी केस हांसी और हिसार की अदालत में चल रहे हैं। इसी बात के लिए ओमप्रकाश व उनके रिश्तेदार अधिवक्ता रणबीर के साथ रंजिश रखते हैं। 2 सितंबर 2009 को सुबह करीब 7 बजे वह और रणबीर सिंह घूमने के लिए लघु सचिवालय की कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। कमिश्नर की कोठी के पास अधिवक्ता मनोज कुमार और उसके साथी मिले। इस दौरान कार व दो बाइक पर आए कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से रणबीर सैनी पर हमला कर दिया। सरकारी वकील विजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में एडीजे अजय पाराशर की अदालत वर्ष 2016 में अजीत सहरावत और सतबीर पूनिया को सजा सुना चुकी है।
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