हिसार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) खत्री सौरभ की अदालत ने वीरवार को करीब साढ़े 4 साल पुराने सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने 9 वर्षीय मासूम को नहर में डुबोकर हत्या करने के आरोपी सुनील को दोषी करार दिया है। अदालत अब मामले में सजा पर बहस के बाद 31 जनवरी को फैसला सुनाएगी। यह मामला 23 मई 2021 को आदमपुर पुलिस ने भांणा निवासी विनोद की शिकायत पर दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार भाणा निवासी विनोद कुमार ने बताया कि 22 मई 2021 को शाम करीब साढ़े पांच बजे उसका बेटा सुमित गली में खेल रहा था। उसी दौरान आरोपी सुनील उसे बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले गया। विनोद ने बताया कि उसने सुनील को सुमित को बाइक पर ले जाते खुद देखा था। काफी देर तक जब सुमित घर नहीं लौटा तो विनोद ने पत्नी के फोन से सुनील को कई बार कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठाया। कुछ समय बाद सुनील ने खुद फोन किया और जब उससे सुमित के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने बच्चे को गांव काजलहेड़ी के पास नहर में फेंक दिया है।
अवैध संबंध की रंजिश में दिया था वारदात को अंजाम
शिकायतकर्ता विनोद ने आरोप लगाया कि सुनील अपनी पत्नी माया के साथ उसके अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी रंजिश के चलते सुनील ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची और उसके बेटे सुमित की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। वीरवार को अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनील को दोषी ठहराया। जिला अदालत 31 जनवरी को दोषी को सजा सुनाएगी।