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चचेरे भाई के हत्यारों को उम्रकैद, दोषियों में दो भाइयों सहित छह लोग शामिल

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चचेरे भाई के हत्यारों को उम्रकैद, दोषियों में दो भाइयों सहित छह लोग शामिल
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हिसार। बरवाला खंड के गांव छान में रहने वाले हरिविलास की हत्या के मामले में अदालत ने चचेरे भाइयों समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में कुलबीर, बलराम, नरेश, सेवा, सचिन और हवा सिंह शामिल हैं। सजा के अलावा प्रत्येक पर 51500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में मृतक के भाई पूर्ण सिंह ने बरवाला थाने में 8 मई 2015 को शिकायत दी थी।
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पुलिस को दी गई शिकायत में छान वासी पूर्ण सिंह ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है और चार भाई हैं। हरिविलास और वह दोनों एक साथ रहते हैं। घटना वाले दिन छह मई को खेत में पानी लगा रहे थे। पानी की बात को लेकर चचेरे भाई सेवा के साथ उसकी और उसके भाई की तकरार हुई थी। इसी बात को लेकर सेवा रंजिश रखने लगा। शाम को भाई के साथ घर पर बैठा था। इसी दौरान सेवा, हवा सिंह और बलराम घर पर आए। उनके हाथ में गंडासी और जेली थी। कुछ देर बाद कुलबीर, उसका भाई नरेश और सचिन आए। उन्होंने हाथों में लाठी ली हुई थी और घर आते ही हमला शुरू कर दिया। सेवा ने उसके भाई के सिर में गंडासी से वार किया। वह बीचबचाव करने लगा तो कुलबीर और नरेश ने उसके ऊपर पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वे मौके से फरार हो गए। जख्मी हालत में परिजन दोनों को हिसार के सरकारी अस्पताल लेकर आए। उसने बताया कि उसके भाई की नाजुक हालत को देखते हुए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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