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पत्नी का हत्यारा पति दोषी करार, सजा आज

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दहेज हत्या में पति दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति गावड़ निवासी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने मृतका के जेठ धूप सिंह और जेठानी सुनीता को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत इस मामले में दोषी को वीरवार को सजा सुनाएगी।
सरसाना निवासी सुभाष ने सदर थाने में धूपसिंह, सुरेंद्र, सुनीता और अन्य के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 304बी और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सरसाना गांव वासी सुभाष ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि वे तीन भाई हैं। छोटे भाई संतलाल की तीन साल पहले देहांत हो गया था। शिकायत में कहा गया था कि संतलाल के तीन बच्चे हैं। दो बेटियों प्रोमिला और सुदेश की शादी 4 जून 2014 को गावड़ निवासी सुरेश और सुरेंद्र के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल जन दहेज की मांग को लेकर भतीजी सुदेश को परेशान करने लगे। उसके साथ मारपीट करते थे। उसका पति मोटरसाइकिल, सोने की चेन और कड़े की मांग करता था। उसने बताया कि करीब दो माह पहले ससुराल जनों ने सुदेश को जहरीला पदार्थ पिला दिया था। उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समझौता होने के कारण उस समय पुलिस में शिकायत नहीं दी गई थी।
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शिकायत में कहा गया कि 16 अक्तूबर 2016 को गावड़ से एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि सुदेश की हालत गंभीर है। जब वे लोग गावड़ पहुंचे तो चौबारे में चारपाई पर सुदेश का शव पड़ा था। शरीर पर चोट के निशान थे और मुंह से जहरीला पदार्थ निकल रहा था। आरोप लगाया गया था कि दहेज की मांग को लेकर उसकी भतीजी की हत्या कर दी। अदालत ने इस मामले में आरोपी पति सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा वीरवार को सुनाने का फैसला सुनाया।
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