हिसार। एडीजे रेणु राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में मंगलवार को दोषी सुलचानी निवासी विजय उर्फ रेक्को को सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जून वर्ष 2018 में नारनौंद थाने में सुलचानी निवासी विजय उर्फ रेक्को पर एएसआई मोहन लाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। इसके तहत 25 जून 2018 को गश्त के दौरान सुलचानी गांव के बस अड्डे के पास पेटवाड़ की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया। मगर पुलिस को देखकर वह मुड़कर तेज गति से चलने लगा। उसके बाद उसे मौके पर दबोच लिया और पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुलचानी निवासी विजय उर्फ रेक्को बताया था। उस दौरान उसके हाथ में प्लास्टिक बैग था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 19 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने नारनौंद थाने में विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस मामले में एडीजे रेणु राणा की अदालत ने विजय को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा के लिए अदालत ने 2 मार्च की तारीख निर्धारित की थी।