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बाइक पर बैठी छात्रा से मोबाइल छीनने के दो आरोपी दोषी करार

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। बाइक पर बैठकर जा रही छात्रा से मोबाइल फोन छीनने के मामले के दो आरोपियों को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें चार अप्रैल को सजा सुनाएगी। इस मामले में पुलिस ने 12 क्वार्टर निवासी संदीप उर्फ पतलू और बड़वाली ढाणी निवासी ललित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत केस दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार एफसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली मीनू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एफसी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा है। 3 जून 2017 को वह अपने भाई के दोस्त राजकुमार के साथ बाइक पर बैठकर मोबाइल फोन ठीक करवाने के लिए जा रही थी। उसने अपने हाथ में दो मोबाइल पकड़े हुए थे। शिकायत में उसने बताया कि जब वे कन्या स्कूल से अग्रसेन भवन की तरफ निकले तो पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आए और पीछे बैठे युवक ने झपटा मारकर उसके हाथ से दोनों मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। उसने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में आरोपियों की बाइक का नंबर भी दिया था। पुलिस ने पीड़िता पर केस दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने इस मामले में दोनों को दोषी करार दिया।
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