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चाय व्यापारी के ऑफिस से बंदूक दिखाकर 5 लाख की लूटने वाले तीन को 10-10 साल कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे आरके जैन की कोर्ट ने पारिजात चौक स्थित सिलीगुड़ी के चाय व्यापारी के सब ब्रांच ऑफिस से पांच लाख रुपये की लूट करने वाले दिल्ली के तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषी दिचाऊ एनक्लेव दिल्ली निवासी रामसिंह उर्फ बाली, दिचाऊ एनक्लेव दिल्ली निवासी विक्रांत, रोशनपुरा नजफगढ़ दिल्ली निवासी योगेश हैं। कोर्ट ने तीनों दोषियों को इस मामले में 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीनों को 2-2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 30 जून 2014 को सिटी पुलिस को पारिजात चौक स्थित सिलीगुड़ी के चाय व्यापारी नंद अग्रवाल के सब ऑफिस से गांव तेहनदेसर जिला चुरू राजस्थान निवासी केशुराम ने शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने पांचों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में उसने बताया था कि वह सुबह नौ बजे ऑफिस में था, अचानक पांच लड़के आए। इनमें से तीन अंदर आ गए और दो बाहर खड़े हो गए। तीनों के पास गन थी। उन्होंने आते ही गन तान दी और अलमारी की चाबी छीन ली। अलमारी से उन्होंने पांच लाख रुपयों से भरा सूटकेस उठा लिया और मौके से भागने लगे। इसी दौरान केशुराम का साथी नरेश मौके पर आ गया। दोनों ने उनका पीछा किया और पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस टीम ने उन्हें रेड स्क्वेयर मार्केट में घेर लिया। पुलिस और शिकायतकर्ता पर उन्होंने रेड स्क्वेयर मार्केट में फायरिंग भी की। मौके पर इनमें से दो युवक पुलिस की पकड़ में आ गए। बाकी युवक रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गए। वहां से दिल्ली वाली ट्रेन में बैठकर भागने लगे। दिल्ली पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया।
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एक आरोपी है नाबालिग, दूसरा हो चुका भगोड़ा घोषित
मामले में वैसे तो पांच आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग है। एक अन्य आरोपी धर्मपुरा मोहल्ला खेड़ा नजफगढ़ दिल्ली निवासी रमेश उर्फ बुधु भगोड़ा घोषित हो चुका है। पुलिस उसकी अभी तक तलाश कर रही है।
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