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पंचायत चुनाव में शराब परोसी तो होगा पांच लाख रुपये जुर्माना

Sun, 27 Dec 2015 12:26 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
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पंचायती चुनाव में भाईचारा कायम रखने के लिए सामाजिक फैसले लिए जा रहे हैं। अग्राोहा के कुलेरी गांव में शनिवार को पंचायती चुनाव को लेकर बैठक हुई।
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गोशाला में महाराज कमल गिरी की अध्यक्षता में 36 बिरादरी के लोगों की बैठक में ग्रामीणों ने कई पंचायती मुद्दों पर फैसले लिए गए।

पंचायत का अहम मुद्दा रहा कि हाल ही में 24 जनवरी को गांव में होने वाले चुनाव में पंचायत ने फरमान सुनाया कि गांव में कोई उम्मीदवार शराब और अन्य लुभावनी सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा।

अगर काई उम्मीदवार ऐसा करता पाया गया तो उसे पांच लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। पंचायत के इस फरमान को सभी उम्मीदवारों और पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने मंजूर कर लिया है। कुलेरी गांव में ओपन महिला के लिए सरपंच पद सुरक्षित है।
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सर्वसम्मति से लिया फैसला
पूर्व सरपंच सुरेंद्र धुंधवाल और पूर्व सरपंच राजेंद्र मिठारवाल ने बताया कि गांव में पंचायती चुनाव को लेकर लंबे समय से मतदाताओं को लुभाने के लिए पंचायती उम्मीदवार ग्रामीणों को शराब परोस रहे थे और अन्य लालच देकर उम्मीदार से वोट बटोरने का काम कर रहे थे।
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चुनाव में ऐसे बेकार खर्चों से कई परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते थे और गांव में भाईचारा भी खराब होता था, जिसको ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लिया है।

जुर्माने से ख्ारीदेंगे गाय का चारा
गोशाला के महाराज कमल गिरी ने बताया कि गांव में पंचायती चुनाव में शराब और अन्य फिजूल खर्च करने वाले उम्मीदवारों पर पांच लाख रुपये जुर्माना होगा।

इस जुर्माने से गायों के लिए चारा और अन्य राशन खरीदा जाएगा। गांव में पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है।

गांव में इस समय पांच सरपंच पद के लिए, पांच जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए और 20 वार्डों में लोग पंच चुनाव लड़ रहे हैं। सभी के लिए यह फैसला लागू किया गया है। गांव में लगभग 6500 मतदाता हैं।

कमेटी का किया जाएगा गठन
ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो शराबियों पर कड़ी नजर रखेगी। यहां तक कि पकड़वाने वाले युवक को भी कमेटी सम्मानित करेगी।

गांव में ठेके पर बिकने वाली शराब का भी ब्योरा लिया जाएगा। कमेटी के लोग बाहर से आने वाली शराब पर भी पैनी नजर रखेंगे।

शराब मांगकर वोट देने वाले पर भी होगी कार्रवाई
उम्मीदवारों से कोई भी मतदाता शराब और अन्य सामग्री मांगता है और उम्मीदार उसका ठोस सबूत देता है तो कमेटी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।
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