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शहरवासियों को ब्याज माफी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए एक महीने की और मिली मोहलत

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। शहरवासियों को ब्याज माफी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए अब एक महीने की और मोहलत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में सौ प्रतिशत ब्याज माफी की योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। पहले यह योजना सिर्फ 28 फरवरी तक के लिए निर्धारित की गई थी। निगम के मेयर गौतम सरदाना की ओर से भी योजना को 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन से मांग की गई थी। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद योजना को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है।

गलत बिलों को ठीक करवाने में मिलेगी मदद
इस समय शहरवासी सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में गलतियों के कारण परेशानी झेल रहे हैं। एक महीने की समय अवधि बढ़ने से गलत बिलों को ठीक करवाने वाले शहरवासियों को कुछ समय और मिल जाएगा। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे निगम प्रशासन को भी कुछ राहत मिली है। अब कर्मचारियों के पास भी गलत बिलों की खामियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय होगा।
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10 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हो चुका है प्रॉपर्टी टैक्स
शहर में करीब एक लाख 36 हजार प्रॉपर्टीधारक हैं। इनमें से करीब 30 हजार प्रॉपर्टी धारकों की ओर से अब तक 10 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा चुका है। दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक ही साढ़े 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा हुई है।
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प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर शहरवासियों के भारी उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मैंने 31 मार्च तक छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अर्बन लोकल बॉडी कमिश्नर आनंद मोहन शरण को आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने शहरवासियों के हित में सराहनीय फैसला लिया है।
- गौतम सरदाना, मेयर, नगर निगम हिसार।
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