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बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर मिल रहा ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ: बंसल

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। नगर निगम द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 से 2017-18 के बीच के बकाया हाउस टैक्स की अदायगी करने पर इसके ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही कैशलेस माध्यम से भुगतान करने पर शहरवासियों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बकाया गृहकर वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 16 नवंबर को घोषणा की थी, जिसके तहत 2010 से 2018 के बीच के बकाया बिलों पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। योजना के तहत कैशलेस भुगतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। बकाया बिलों पर छूट की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके तहत संपत्ति को सील करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने पेंडिंग हाउस टैक्स बिलों का भुगतान करें और ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।
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