अमर उजाला ब्यूरो
बालसमंद।
अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल तक अपने बच्चे का आवेदन फॉर्म भरवा दें। दरअसल, नियम 134 ए के तहत हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे।
हरियाणा में मौजूदा शिक्षा सत्र के तहत शिक्षा नियमावली 134ए के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पसंदीदा स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए अभिभावकों व छात्रों की कसरत शुरू होने वाली है। इसके लिए छात्रों को अपने अभिभावकों की सालाना दो लाख से कम की आय का प्रमाण पत्र तहसील कार्यालयों से बनवाकर आवेदन पत्र के साथ 10 अप्रैल तक सभी जिलों के खंड शिक्षा कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।
बच्चों को नियम 134 ए के तहत कक्षा दूसरी से आठवीं तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश दिलवाया जाएगा। इच्छुक अभिभावक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 मार्च से 10 अप्रैल 2018 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
20 से शुरू होंगे आवेदन
खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि 10 मार्च 2018 तक जिला एवं खंड स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के लिए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की रिक्त सूची 20 मार्च तक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। कक्षा दूसरी से आठवीं तथा कक्षा नौंवीं से बारहवीं में दाखिले के लिए 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में जमा करवाए जा सकते हैं। योग्य छात्रों की सूची संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। 15 अप्रैल को मूल्यांकन टेस्ट लिया जाएगा और 18 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। खंड स्तर पर पहला ड्रॉ 19 अप्रैल को निकाला जाएगा और पहले ड्रॉ के आधार पर अलॉट विद्यालयों में 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले किए जाएंगे। शेष बची हुई रिक्तियों पर 1 मई को दूसरा ड्रॉ निकाला जाएगा तथा दूसरे ड्रॉ के आधार पर अलॉट विद्यालयों में 2 मई से 5 मई तक दाखिले किए जाएंगे। यदि दूसरे चरण के दाखिले के पश्चात भी रिक्तियां बचती हैं तो संबंधित विद्यालय उनकी सूची 12 मई तक जिला स्तर पर गठित कमेटी को सौंपेगे। जिस विद्यालय में पहले से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वर्ष 2018-19 में 134ए के तहत दाखिले के लिए विद्यालयों के विकल्प में उन विद्यालयों का नाम नहीं भरेंगे। इन विद्यालयों में दाखिला होने पर नियम 134ए का लाभ देय नहीं होगा।
134ए : आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 20 मार्च से 10 अप्रैल तक करें आवेदन
खंड शिक्षा कार्यालयों में जमा कराना होगा आय प्रमाण पत्र