हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने मंगलवार को बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का मोबाइल छीनने के मामले में गांव पनिहारी निवासी रवि को 2 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 18 अक्टूबर 2023 को बड़ोपल निवासी सुभाष चंद्र की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बड़ोपल निवासी सुभाष चंद्र ने वारदात के बाद पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह 18 अक्तूबर 2023 को किसी काम से शहर में आया था। वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो एक युवक झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गया। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।