अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेक्टर 16-17 एवं 13 पार्ट-2 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका स्वीकार करते हुए हुडा अधिकारियों को चार सप्ताह में एन्हांसमेंट की दोबारा गणना करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुडा अधिकारियों को दोबारा गणना करते हुए इसमें सेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी शामिल करना होगा। एसोसिएशन पदाधिकारी अपने सुझावों से अधिकारियों को अवगत करवा सकेंगे।
पिछले सप्ताह दायर किया गया था केस
वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल सग्गड़ के माध्यम से उच्च न्यायालय की डबल बेंच में एसोसिएशन की ओर से यह केस पिछले सप्ताह दायर किया गया था। इसमें न्यायाधीश महेश ग्रोवर और अमित रावल की बैंच ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को निर्देश दिए हैं कि वह चार सप्ताह में एसोसिएशन पदाधिकारियों को सम्मिलित करके एन्हांसमेंट की दोबारा गणना करें और इसमें एसोसिएशन के सुझावों पर भी विचार किया जाए।
धरना-प्रदर्शन से अधिकारी नहीं जागे, न्यायालय से मिली राहत
सेक्टर 16-17 आरडब्ल्यूए के प्रधान जितेंद्र श्योराण ने बताया कि एन्हांसमेंट की दोबारा गणना करवाने की मांग पर सेक्टरवासियों ने लंबा आंदोलन किया है। धरने, प्रदर्शन व आमरण अनशन के बाद भी सरकार और हुडा उच्चाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मगर अब उच्च न्यायालय का फैसला सेक्टरवासियों के लिए राहत भरा है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सेक्टरवासियों को न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।
रविवार शाम को सेेक्टरवासियों को बताई जाएगी पूरी डिटेल
श्योराण ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी देने के लिए रविवार शाम पांच बजे सेक्टर 16-17 के कम्युनिटी सेंटर में सेक्टरवासियों की आम सभा की बैठक होगी। इस बैठक में कोर्ट के आदेशों की पूरी डिटेल सेक्टरवासियों के समक्ष रखी जाएगी, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए।