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गोली मारने के मामले में एक दोषी करार, सजा 14 को

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हिसार। गोली चला कर जान से मारने का प्रयास करने के वर्ष 2016 के एक मामले में एडीजे की अदालत ने एक आरोपी को सोमवार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 14 फरवरी को सजा सुनाएगी।
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जानकारी के अनुसार शांति नगर निवासी विजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2014 के गोली चलाने के मामले में वह गवाह था। इस मामले में गवाही न देने का उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर बदमाशों द्वारा लगातार उसे धमकियां दी जा रही थीं। 16 अप्रैल 2016 की रात को वह जलेबी चौक स्थित अपनी इनवर्टर-बैटरी की दुकान से घर लौट रहा था। शांति नगर टंकी के पास सुमित उर्फ अली व अन्य ने उस पर जानलेवा हमला किया और फायर कर दिया। उसे एक गोली छाती में लगी थी। पुलिस ने विजय के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने सुमित को सोमवार को दोषी करार ठहराया। अदालत दोषी को सजा 14 फरवरी को सुनाएगी।
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