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छह हजार रुपये रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को चार साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने रिश्वत लेते पकड़े गए कापड़ो के हलका पटवारी एवं मसूदपुर निवासी सत्यवान को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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विजिलेंस ने इस संबंध में 25 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव कापड़ो के कृष्ण कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि वे अपने ताऊ महेंद्र सिंह और ताई शांति देवी की जमीन उनके बच्चों के नाम कराना चाहते हैं। इसके लिए कापड़ो के हलका पटवारी सत्यवान से संपर्क किया था। वह उनको कई दिनों से चक्कर कटवा रहा है। अब उसने कहा है कि वे उसे 6000 रुपये देंगे तो उनका काम करेगा, वर्ना नहीं। तब विजिलेंस ऑफिस में छापामार टीम का गठन कर उसे कापड़ो के लिए रवाना कर दिया गया था। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने पटवारी सत्यवान को 6000 रुपये देकर टीम सदस्यों की तरफ इशारा कर दिया था। विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़कर उससे रिश्वत की राशि बरामद की थी। विजिलेंस ने इस संबंध में पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद पटवारी को रिश्वत लेने का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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