फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी को सात साल के कठोर कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने जिले के एक कस्बे की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर दोषी गुरमीत को सात साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक आदमी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी ने हरियाणा ओपन से दसवीं के पेपर दिए थे। 18 जुलाई 2016 की रात उसकी बेटी बिना बताए घर से गायब हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने तीन दिन बाद आरोपी गुरमीत को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने रिमांड के दौरान पुलिस को बताया था कि वह काफी दिन से किशोरी पर नजर रखे हुआ था। वारदात वाली रात किशोरी घर के बाहर शौच के लिए आई थी। उस दौरान वह उसके घर के बाहर खड़ा था और उसका मुंह दबाकर अपने घर ले गया था। फिर उसे भिवानी रेलवे स्टेशन पर ले गया था। वहां से मेहंदीपुर जाना था। उसने भिवानी रेलवे स्टेशन के पास उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसको वहीं छोड़कर घर आ गया था। युवक ने यह भी बताया था कि दूसरा युवक बिंदर वहीं पर था। अदालत ने सोमवार को बिंदर को बरी करते हुए गुरमीत को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें