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नाबालिग को अगवा करने के दोषी को तीन साल की सजा

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हिसार। पांचवीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसला कर अगवा करने के दोषी नरेश को अदालत ने वीरवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने नरेश को चार जून को दोषी करार दिया था।
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मामले के अनुसार 4 सितंबर 2018 को सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में शहर निवासी एक व्यक्ति ने कहा था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वारदात के दिन परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात आंख खुली तो देखा उसकी बेटी गायब थी। उसकी तलाश की तो वह नहीं मिली। पीड़ित ने बताया था कि एक युवक नरेश लापता था, उसने पुलिस के सामने उस पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ लड़की को बहला-फुसला कर अगवा करने और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी नरेश को तीन साल की सजा सुनाई।
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