अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
गलत सूचना देने पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने जिले के चार राजकीय स्कूलों के प्रिंसिपल-हेडमास्टर को नोटिस जारी किए हैं। स्कूलों के मुखियाओं को हरियाणा सिविल सर्विस 1987 के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की संख्या एमआईएस पोर्टल पर 30 सितंबर 2016 तक भरनी थी, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर का फैसला लिया था। प्रदेश के 22 स्कूलों के प्रिंसिपल- हेडमास्टर की ओर से गलत सूचना दी गई। जिस कारण कई विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस रहे। इसके अलावा कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। विद्यालयों में नियुक्त प्राध्यापकों को भी परेशानी सहनी पड़ी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से ऐसे सभी स्कूल मुखियाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। हरियाणा सिविल सर्विस 1987 के नियम 8 के तहत इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हिसार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटेल नगर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उगालन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चूली बागड़ियान और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगाली के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को शिक्षा विभाग को अपना जवाब देना होगा। जवाब के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चार्जशीट या कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
गलत सूचना देने पर चार प्रिंसिपल को नोटिस