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Hisar News: नशा तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा

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हिसार। अदालत ने शनिवार को नशा तस्करी और शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी भोड़िया बिश्नोईयान निवासी सीताराम को 15 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम में 15 साल और एक लाख रुपये व शस्त्र अधिनियम में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने 15 सितंबर 2017 को सीताराम के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सीआईए के एसआई भूप सिंह, ईएएसआई धर्मपाल, ईएचसी बलदेव, सिपाही हनुमान अपनी टीम के साथ आदमपुर एरिया में गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि भोड़िया बिश्नोईयान निवासी सीताराम नशा तस्करी करता है और अपने ट्रक में नशा लेकर आया है। ट्रक उसने अपनी ढाणी में खड़ा किया है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में 28 कट्टों में डोडापोस्त बरामद हुआ था, जिसका वजन करीब 406 किलोग्राम था। इसके अलावा चालक की सीट के पीछे दो पिस्तौल व दो कारतूस बरामद हुए थे।
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