अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को कोर्ट ने उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुुनाई है। जिला सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए दोषी पति अग्रोहा के गांव सिवानी बोलान वासी 55 वर्षीय राजेश्वर उर्फ छबिला को 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हत्या की वजह दोषी की पत्नी शकुंतला को बच्चा पैदा नहीं होना बताया गया था। आरोपी के खिलाफ अग्रोहा थाने में 1 अक्तूबर 2016 को हत्या का केस दर्ज हुआ था। आरोपी को 27 नवंबर को इस केस में दोषी करार दिया गया था। दोषी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद से वह जेल में बंद था। किसी ने भी उसकी जमानत नहीं ली थी।
पत्नी को बताता था बांझ
आरोपी के खिलाफ फतेहाबाद के गांव खजूरी जाटी निवासी शेरसिंह ने मामला दर्ज करवाया था। इस बारे में अग्रोहा थाना पुलिस को दी शिकायत में शेर सिंह ने बताया कि चचेरी बहन शकुंतला की शादी सिवानी बोलान वासी राजेश्वर उर्फ छबिला के साथ 30 साल पहले हुई थी। शादी के बाद भी उसकी बहन को कोई औलाद पैदा नहीं हुई। इसी बात को लेकर उसका जीजा राजेश्वर अकसर उसकी बहन को बांझ कहता था और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वह इस बारे में कई बार अपने जीजा को समझा चुका था। उसके जीजा ने करीब आठ साल पहले अपनी बहन के पोते को गोद ले लिया था। शेरसिंह के अनुसार घटना की रात वह अपने भतीजे के साथ अपनी बहन के घर आया हुआ था। यहां पर उसके जीजा ने हर रोज की भांति उसकी बहन के साथ गाली-गलौज करके मारपीट करनी शुरू कर दी। तब तो उन्होंने राजेश्वर को समझाकर सुला दिया। रात को करीब दो बजे अपनी बहन शकुंतला के चीखने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो राजेश्वर उसकी बहन पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। उसके जागने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल शकुंतला को वह अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। अग्रोहा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। सजा के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।