अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। हांसी एरिया के एक गांव की आठ साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज ने मामले पर सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी हांसी के सिसाय कालीरामण गांव निवासी 20 वर्षीय सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को बुधवार को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।
इस मामले में बच्ची के पिता ने सदर थाना हांसी में 5 अगस्त 2016 को शिकायत देकर बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। घटना के दिन सुबह करीब नौ बजे उनकी आठ वर्षीय बेटी अपने सात साल के छोटे भाई के साथ गांव में लोहार का काम करने वाले आदमी के पास खुद के लिए झूला बनवाने गई थी। दुुकान के पास चौकीदार गांव सिसाय कालीरामण निवासी रामफल का बेटा सुरेंद्र बच्ची व उसके भाई को बहला-फुसला कर अपने साथ बंद पड़े पंचायत घर में ले गया। वहां पर ले जाने के बाद आरोपी सुरेंद्र ने बच्ची के भाई को 10 रुपये देकर दुुकान से सामान लाने के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने वहां पर बच्ची के साथ रेप किया। करीब दो घंटे के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना के बारे में घरवालों को बताया। जब बच्ची के घर वाले चौकीदार के परिजनों को इस बारे में शिकायत करने गए तो उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बच्ची के साथ मारपीट की। सदर थाना हांसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।