फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सातवीं कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर रेप करने का आरोपी दोषी करार,सजा 26 को

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार। स्कूल जा रही छात्रा को बाइक पर बैठाकर होटल में ले जाकर बंधक बनाकर रेप करने के मामले में आजाद नगर स्थित शास्त्री नगर के कुलविंद्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। केस में एक अन्य आरोपी भूना निवासी नाबालिग होने के कारण उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। केस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी कुलविंद्र को 26 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

केस के अनुसार एक कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय छात्रा ने शिकायत में बताया था कि वह नजदीक के स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है। चार मई 2017 को छात्रा के साथ पढ़ने वाली सहेली के पेट में दर्द हो गया। पीड़ित छात्रा उसको घर पर छोड़ने गई थी। जब वह वापस स्कूल की तरफ आ रही थी तो रास्ते में शास्त्री नगर का 21 वर्षीय कुलविंद्र अपने दोस्त के साथ बाइक पर आ गया। कुलविंद्र ने छात्रा से कहा कि वह उसको स्कूल तक छोड़ देगा। इसके बाद छात्रा उसके साथ बैठ गई। तभी उसके पीछे बैठे उसके साथी भूना निवासी ने छात्रा के हाथ पकड़ लिए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। दोनों आरोपी उसे एक होटल में ले गए और छात्रा को जबरदस्ती शराब पिला उसके साथ कुलविंद्र ने रेप किया। छात्रा की मां की शिकायत पर आजाद नगर चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 365, 506, 342 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें