अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। नगर निगम प्रशासन ने कचरा उठाने के लिए यूजेज चार्जिज वसूलना शुरू कर दिया है। शहरवासियों को अपनी प्रोपर्टी के गज के अनुसार चार्जिज देने होंगे। पांच रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक यूजेज चार्ज वसूला जाएगा। 100 गज तक के घर से 20 रुपये, 101 से 200 गज तक वालों से 40 रुपये वसूले जाएंगे। इससे पहले यूजेज चार्जिज के बारे में शहरवासियों को जागरूक करने के लिए सक्षम युवाओं की टीमों को लगाया गया था। जो अलग-अलग एरिया में जाकर लोगों को इस बारे में अवगत करवाती रही।
शहर में करीब एक लाख 35 हजार प्रोपर्टीज
नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में करीब एक लाख 35 हजार प्रोपर्टीज हैं। शहर में 204 कॉलोनियां हैं। 62 हजार 500 रिहायशी भवन बने हुए हैं। इसके अलावा 9 हजार 518 कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई हैं। करीब 650 उद्योग स्थापित हैं। वहीं 275 धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, जबकि 191 सरकारी बिल्डिंग है। 49 हजार से अधिक खाली प्लॉट हैं।
ऐसे लगेंगे यूजेज चार्जिज
रिहायशी भवन :
बीपीएल मकान, अनुसूचित या स्लम बस्तियां, ईडब्ल्यूएस फ्लैट - 5 रुपये
100 वर्ग मीटर के प्रत्येक आवासीय मकान - 20 रुपये
100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक के हॉस्टलों समेत आवासीय मकान - 40 रुपये
200 से अधिक व 400 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान - 50 रुपये
400 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय मकान के 100 रुपये
ईडब्लूएस फ्लैट छोड़कर 2 हजार वर्ग फीट तक के आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स में प्रति फ्लैट - 50 रुपये
2 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स में प्रति फ्लैट - 100 रुपये
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कॉमर्शियल भवन
25 रुपये - अनाज मंडी, सब्जी मंडी में दुकान, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, मत्स्य दुकान सहित 200 वर्ग फीट तक के आच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों और निजी दफ्तर वालों को देने होंगे।
100 रुपये - अनाज मंडी व सब्जी मंडी आदि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंटों, ढाबों सहित 200 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र और निजी कार्यालय वालों को देने होंगे।
1000 रुपये - पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन।
1500 रुपये - इंडोर सुविधाओं के बिना नर्सिंग होम, क्लीनिक्स/अस्पताल/औषधालयों, 50 बिस्तरों तक के अस्पताल संचालकों को देने होंगे।
3000 रुपये - 50 बिस्तरों से अधिक लेकिन 100 बिस्तर तक के अस्पताल संचालकों को देने होंगे।
4000 रुपये - मैरिज हॉल, बैंक्वेंट हॉल, 10 कमरों से अधिक के होटल, कामर्शियल पार्टी लॉन।
5000 रुपये - 100 बिस्तर से अधिक के अस्पताल संचालकों को चुकाने होंगे।
मॉल, सिनेमा व शॉपिंग काम्पलेक्स के 50 पैसे प्रति वर्ग फीट लगेंगे
इसके अलावा शहर में बने मॉल, सिनेमा हॉल सहित शॉपिंग कॉम्पलेक्स में आच्छादित क्षेत्र का 50 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजेज चार्जिज देना होगा। इसी तरह कारखानों व मिलों से भी प्लॉट क्षेत्र का 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर यूजेज चार्जिज वसूला जाएगा। बैंकों, सभागारों, गेस्ट हाउस संचालकों व 10 कमरों तक के होटल संचालकों को 500 रुपये चार्ज देने होंगे। धार्मिक संस्थानों व धर्मशालाओं को छूट रहेगी।
वर्जन
घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रहण करने के लिए यूजेज चार्जिज लेने शुरू कर दिए गए हैं। अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है। इस बारे में शहरवासियों को जानकारी देने के लिए सक्षम युवा लगाए गए थे। शहरवासी अपनी कैटेगरी के अनुसार चार्जिज का भुगतान करें।
-सुभाष सैनी, सीएसआई, नगर निगम