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छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के दो आरोपी दो साल की नेक चलनी पर हुए रिहा

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हिसार। अग्रसेन भवन के समीप छात्रा से दो मोबाइल फोन छीनने के करीब दो साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने बारह क्वार्टर निवासी संदीप उर्फ पतलु व बड़वाली ढाणी निवासी ललित को ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए दो साल की नेकचलनी पर रिहा कर दिया। इन दो सालों में अगर इन दोनों ने दोबारा कोई क्राइम किया तो अदालत उन्हें कड़ी सजा सुनाएगी। अदालत ने दोनों को दो अप्रैल को दोषी करार दिया था।
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इस बारे में शहर थाना पुलिस ने एफसी स्कूल की छात्रा मीनू की शिकायत पर 3 जून 2017 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में मीनू ने बताया था कि वह एफसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। 3 जून 2017 को वह भाई के दोस्त राजकुमार के साथ बाइक पर बैठकर मोबाइल फोन ठीक कराने जा रही थी। जैसे ही कन्या स्कूल से अग्रसेन भवन की तरफ निकले तो पीछे से बाइक सवार दो युवक आए। आरोप था कि बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपटा मारकर हाथ में लिए हुए दोनों मोबाइल फोन छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान बाइक का नंबर पढ़ लिया था और बाद में नंबर पुलिस को दे दिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने छीना-झपटी के मामले में संदीप और ललित दोनों को दोषी करार दिया और अब नेकचलनी पर रिहा कर दिया।
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