अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। भोजराज गांव में प्लॉट में सोए एक व्यक्ति पर वर्ष 2016 में कातिलाना हमला करने के तीन दोषियों को एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने वीरवार को 7-7 साल की कैद और 8-8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें सात मार्च को दोषी करार दिया था।
मामले के अनुसार घायल रणधीर ने सदर थाने में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 17 अक्तूबर 2016 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार भोजराज निवासी रणधीर ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि वह 11 अक्तूबर 2016 की रात को उसके मकान के पास प्लॉट में सोया हुआ था। रात करीब 11:30 बजे 10-12 व्यक्ति प्लॉट के अंदर घुस आए। उनके हाथों में लाठी और डंडे थे। आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उनका विरोध किया तो लाठी और डंडों से हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाया तो सभी बाइक पर सवार होकर भाग गए। उसकी पत्नी, भाई शेर सिंह और बेटे सोनू ने अस्पताल में दाखिल कराया। होश में आने के बाद पुलिस ने रणधीर के बयान दर्ज कर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने इस मामले में भोजराज निवासी अमित कुमार उर्फ कालिया, दाहिमा निवासी बलजीत सिंह उर्फ विक्की व आशीष को सात मार्च को दोषी करार दिया था। बुधवार इस मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।