अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। नगर निगम चुनाव को लेकर शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन फार्म जमा करवाने के लिए लघु सचिवालय और हुडा कार्यालय में स्थान तय किए गए हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ संपत्ति के ब्योरे से लेकर आश्रितों की जानकारी सहित सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो आवेदन रद्द भी हो सकता है। रविवार को अवकाश के कारण नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी।
लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एडीसी एएस मान मेयर प्रत्याशियों के फार्म जमा करेंगे, जबकि पार्षद पद के उम्मीदवारों के फार्म लेने के लिए एसडीएम परमजीत सिंह, डीआरओ राजेंद्र कुमार, डीडीपीओ अशवीर नैन व हुडा अथॉरिटी के एलएओ की ड्यूटी लगी है।
27 शर्तों पर खरा उतरना होगा उम्मीदवारों को
नगर निगम का चुनाव लड़ने वालों को 27 शर्तों पर खरा उतरना होगा। उम्मीदवार को अपना पुराना और नया प्रॉपर्टी टैक्स बिल दिखाकर निगम से एनओसी मिलेगी। दावेदार को पति या पत्नी के अलावा आश्रितों के पेन नंबर का भी ब्योरा देना होगा। दावेदार चार से अधिक नामांकन सेट जमा नहीं कर सकेंगे। राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने वालों नामांकन के बाद 6 दिसंबर को शाम 3 बजे तक फार्म-ए और फार्म-बी प्रस्तुत करने होंगे।
10 रुपये देकर लेना होगा चुनावी रजिस्टर
दावेदार नामांकन भरते समय चुनाव खर्च का रजिस्टर चुनाव अधिकारी या फिर सहायक चुनाव अधिकारी से 10 रुपये देकर प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित रजिस्टर में ही चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। इसमें प्रत्येक खर्च के लिए अलग-अलग कॉलम दिए गए हैं।
जाति प्रमाण-पत्र व संपत्ति का ब्योरा भी देना होगा
प्रत्याशी को नामांकन पत्र पूरा भरना होगा। संबंधित शपथ पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र साथ लगाने होंगे। नामांकन पत्र के लिए तय राशि जमा करवानी होगी। अधूरा नामांकन पत्र रद हो सकता है। नामांकन पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर के साथ देना होगा। मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पेन नंबर आदि कॉलम भरने होंगे। किसी दावेदार की संपत्ति शहरी क्षेत्र के बजाय बाहरी प्रदेश, अन्य जिले, गांव या फिर कस्बे में हैं तो इसका भी ब्योरा देना होगा।