हरियाणा सरकार ने किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की है।
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत व्यक्ति की मृत्यु होने पर मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि दो लाख को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है।
उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर यदि स्थायी रूप से निशक्त हो जाए, तो उस स्थिति में मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि एक लाख को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया है।
इसी प्रकार दो अंग-भंग होने पर, स्थायी गंभीर चोट लगने पर 75 हजार की राशि को बढ़ाकर एक लाख 87 हजार रुपये कर दिया गया है।
एक अंग-भंग होने पर, स्थायी गंभीर चोट लगने पर मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख 25 हजार रुपये किया गया है।
उन्होंने बताया कि चार उंगली कटने पर, एक अंग-भंग समझा जाएगा। उस स्थिति में मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि पांच हजार को बढ़ाकर एक लाख 25 हजार रुपये किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि पूरी उंगली कटने पर मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि 30 हजार को बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया है।
इसी प्रकार, उंगली का भाग कटने पर मौजूदा विशेष वित्तीय सहायता राशि 15 हजार को बढ़ाकर 37, 500 रुपये किया गया है।