परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क बस पास सुविधा दी जाएगी।
उन्होंने जारी बयान में कहा कि निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह पास सुविधा प्रदेश में स्थित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को जारी किए जाएंगे।
बस पास की अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर होगी। राज्य के स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों की सिफारिश पर छह महीने के लिए पास जारी किया जाएगा।
संबंधित स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों के सक्षम अधिकारी की तरफ से छात्राओं की एक सत्यापित सूची संबंधित हरियाणा रोडवेज के डिपो में भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि दी गई सूची के अनुसार ही महाप्रबंधक या निर्धारित अधिकारी की तरफ से बस पास जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस पास का डिजाइन और फॉरमेट एक जैसा होगा।
बस पास के रंग में बदलाव हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस पास सुविधा शैक्षणिक केंद्रों, कोचिंग सेंटरों, स्टडी केंद्र, दूरस्थ शैक्षणिक केंद्र, हरट्रॉन के फ्रेंचाइजी केंद्रों अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त केंद्रों में पढ़ने वाली छात्राओं को नहीं मिलेगी।