रतिया के गांव अलीकां निवासी एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है।
विवाहिता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस ने विवाहिता के बयान पर उसके पति, सास- ससुर व ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट व घर से निकालने का मामला दर्ज किया है।
यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की गई है। रतिया की अदालत में दायर याचिका में गांव अलीकां निवासी 25 वर्षीय मनजीत पुत्री गोमाराम ने बताया कि उसका विवाह 10 अक्तूबर 2010 को पंजाब के जिला लुधियाना के गांव सिधुबेट निवासी कुलदीप पुत्र सतनाम के साथ हुआ था।
महिला ने बताया कि विवाह के समय उसके परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के कुछ समय बाद से ही सास- ससुर उसको कम दहेज लाने का ताना देने लगे और बाद में उसका पति भी उसके साथ मारपीट करने लगा। जब वह विरोध करती तो उसकी सास, ससुर और ननद उसके साथ मारपीट करते। कई बार इस बात को लेकर पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई फैसला सिरे नहीं चढ़ा।
कुछ दिन पूर्व उसके ससुराल वालों ने उसे और दहेज लाने को कहा। असमर्थता जताने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अदालत ने पुलिस को मनजीत के बयान दर्ज करने के आदेश दिए। रतिया पुलिस ने अदालत के आदेश पर मनजीत के बयान कलमबद्ध कर उसके पति कुलदीप, ससुर सतनाम, सास परमेेश्वरी देवी व ननद गुरदीप कौर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज किया है।