फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को डेढ़-डेढ़ साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में थाना सदर रतिया पुलिस ने 23 फरवरी 2020 को गांव महमड़ा निवासी दलीप सिंह उर्फ फत्ता व बिट्टू सिंह उर्फ बिंटू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए जब वह बादलगढ़ से महमड़ा रोड पर मौजूद थे तो दो व्यक्ति गांव महमड़ा की तरफ से हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए आ रहे थे। शक के आधार पर उन्हें काबू कर उनके पास मौजूद कट्टा चेक किया तो उसमें 2 किलो 600 ग्राम कचरा डोडा चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों युवकों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई है।