फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने बाइक की टक्कर से मौत मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद को अदालत ने दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने तीन अप्रैल 2019 को करण सिहाग निवासी अग्रवाल कॉलोनी फतेहाबाद की शिकायत पर नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में कर्ण सिहाग ने बताया था कि एक अप्रैल 2019 की रात 8:45 बजे उसके पिता बलराज सिंह भट्टू रोड पर घूमने के लिए जा रहे थे।
इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए उसके पिताजी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरे। इसके बाद पिता को एंबुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां से डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद वह अपने पिता को हिसार निजी अस्पताल में ले गए। जहां उनकी इलाज के दौरान सात अप्रैल 2019 को मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 2019 को पुलिस ने नंदलाल निवासी वार्ड 8 राजीव गांधी पार्क फतेहाबाद को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नंदलाल को दोषी माना और उसे सजा सुनाई।