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पड़ोसी से मारपीट के दो दोषियों को दो वर्ष कैद

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रतिया। रतिया उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने मारपीट के मामले में दो दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद व 1400-1400 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में नामजद दो महिलाओं को नेक चाल-चलन के आधार पर बरी कर दिया गया। मामले के अनुसार शहर पुलिस ने वार्ड नंबर 10 निवासी बंता राम की शिकायत पर उससे मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी के आरोप में केस दर्ज किया था।
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शिकायतकर्ता बंता राम मुताबिक वह घर पर अकेला था और परिवार के सभी सदस्य पीर की दरगाह पर गए हुए थे। इस दौरान उसका पड़ोसी सुरेश व उसके परिवार के अन्य सदस्य आपस में लड़ाई कर रहे थे। जब वह बीच-बचाव करते हुए छुड़वाने गया तो उक्त लोग गाली गलौच करने लगे। इस दौरान सुरेश और जसबीर ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत ने इस मामले में वार्ड नंबर 10 निवासी जसबीर सिंह व सुरेश को दो-दो साल की कैद व 1400-1400 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है, वहीं नामजद दो महिलाओं कल्पना व रेशमा को नेक चाल चलन के आधार पर बरी कर दिया।
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