फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने हत्या प्रयास के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने गांव चंदोकलां निवासी लवप्रीत और कुलदीप को पांच-पांच वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा कोर्ट ने धारा 323/34 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने की। जिला न्यायवादी देवेेंद्र मित्तल ने बताया कि शिकायतकर्ता भगवान सिंह निवासी चंदोकलां ने शिकायत दी थी कि 23 अक्तूबर 2021 की रात करीब 8 बजे अपनी पत्नी के लिए दवा लेने घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के ही चार युवक बाइक पर शोर मचाते हुए वहां से गुजर रहे थे।
जब भगवान सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो आरोपियों ने रंजिश रखते हुए उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपित लवप्रीत और कुलदीप ने भगवान सिंह पर डंडों से हमला कर उसकी बाजू, नाक और सिर पर वार किए। अन्य साथियों ने भी उसे गिराकर लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए थे। इस