फतेहाबाद के हिसार रोड पर स्थित बस स्टैंड। संवाद
फतेहाबाद। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को राहत देते हुए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे। नियमों में बदलाव के बाद जिले के करीब साढ़े तीन हजार दिव्यांगजनों को इसका फायदा मिलेगा।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। पहले सीमित श्रेणी के दिव्यांग यात्रियों को ही यह सुविधा मिलती थी। मगर अब पात्रता का दायरा बढ़ने से खासतौर पर रोजाना नौकरी, शिक्षा, इलाज और अन्य जरूरी कामों से यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
जारी निर्देशों में यह सुविधा केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगी। पात्र यात्री प्रदेश के किसी भी रूट पर हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी बिना किराया सफर की सुविधा रहेगी। इससे दूसरे शहरों में इलाज और सरकारी कार्यों से जाने वाले दिव्यांग यात्रियों की आर्थिक परेशानी कम होगी।
मुफ्त यात्रा सुविधा पाने के लिए यूनिक दिव्यांग पहचान पत्र यानी यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है। यह कार्ड केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है। यात्रा के समय यात्रियों को यह कार्ड साथ रखना होगा, ताकि पहचान और दिव्यांगता प्रतिशत की पुष्टि हो सके। फतेहाबाद रोडवेज यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश मिलते ही सभी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बस परिचालकों और निरीक्षकों को भी नई व्यवस्था समझाई गई है ताकि पात्र यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिले में करीब 14 हजार दिव्यांगजनों को होगा फायदा
एक आंकड़े के अनुसार जिले में 11 हजार से अधिक दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के नियमों के अनुसार दिव्यांग पेंशन सिर्फ 60 प्रतिशत व उससे अधिक दिव्यांग लोगों को ही मिलती है। सरकार की ओर से बस में मुफ्त यात्रा को लेकर किए गए नियमों में बदलाव के बाद जिले के करीब साढ़े तीन हजार दिव्यांगजनों को इसका फायदा मिलेगा।